सीहोर में कॉलेज छात्रा से रेप, धर्मांतरण के लिए बनाया दबाव, तीन आरोपी गिरफ्तार

MP News : मध्य प्रदेश के सीहोर में एक गंभीर मामला सामने आया है। कॉलेज छात्रा ने दो भाइयों और एक मौलवी पर रेप और धर्मांतरण का आरोप लगाया है। छात्रा का कहना है कि दो भाइयों ने उसे शारीरिक शोषण का शिकार बनाया। इसके साथ ही उसे धर्म बदलने के लिए भी मजबूर किया। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जांच शुरू कर दी है।

धमकाकर घर बुलाकर किया रेप

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह भोपाल के एक कॉलेज में बीए सेकेंड ईयर की छात्रा है और सीहोर की निवासी है। 2022 में उसके घर के पास रहने वाले जुबैर मंसूरी ने उसे अपनी पसंदगी जताई। छात्रा ने मना किया, लेकिन जुबैर ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। धमकी देने के बाद, जुबैर ने मई 2022 में उसे अपने घर बुलाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता ने जुबैर से संपर्क तो बंद कर लिया, लेकिन उसने परिवार को मारने और बदनाम करने की धमकी दी। इस डर से वह फिर से जुबैर से मिलने लगी।

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जुबैर के भाई ने भी किया शारीरिक शोषण

पीड़िता के अनुसार, सितंबर 2022 में जुबैर ने फिर से उसे अपने घर बुलाया। उसके बड़े भाई शोएब (सोहेल) ने उसे जबरन शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला। शोएब ने धमकी दी कि अगर वह उसकी बात नहीं मानेगी, तो उसकी फोटो वायरल कर देगा। बदनामी के डर से छात्रा ने उसकी बात मानी और शारीरिक शोषण का शिकार हुई। इसके बाद जुबैर ने उसे कहा कि उनके परिवार में यह सब चलता है और उसे यह सब करना पड़ेगा।

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कलमा पढ़वाकर नाम बदलवाने की कोशिश

2024 में जुबैर ने पीड़िता को अपने घर बुलाया और उसे मस्जिद में रहने वाले हाफिज साहब आरिफ से मिलवाया। हाफिज साहब ने उसे मंदिर जाने और पूजा-पाठ करने से मना किया और जबरन कलमा पढ़वाने की कोशिश की। इसके बाद, पीड़िता का नाम बदलकर जैनब मंसूरी रखा गया। जुबैर ने उसे कहा कि वह इस प्रक्रिया के बाद उसका निकाह कराएंगे।

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इंस्टाग्राम पर आईडी बनवाने का दबाव

पीड़िता ने बताया कि जुबैर ने उसके नाम से इंस्टाग्राम पर एक आईडी बनवाई और उसे उस आईडी से अकाउंट चलाने के लिए कहा। इसके बाद छात्रा ने अपने परिवार से सारी बातें बताईं और उन्हें साथ लेकर थाने पहुंची। इसके बाद जुबैर, शोएब और हाफिज साहब आरिफ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

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पुलिस की कार्रवाई

एसडीओपी पूजा शर्मा ने बताया कि छात्रा की शिकायत पर तीन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। यह केस धारा 376, 363, 366, 376(2n), पॉक्सो एक्ट और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत दर्ज हुआ। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की गहन जांच जारी है।

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