ओबीसी को 27% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, आ सकता है बड़ा फैसला

मध्यप्रदेश में ओबीसी (Other Backward Classes) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज (12 अगस्त) अहम सुनवाई होनी है। इस मामले में मुख्य मुद्दा यह है कि क्या ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं।

इस मामले में एक और पहलू यह है कि पीएससी (Public Service Commission) के 13 प्रतिशत पदों पर लागू होल्ड को अनहोल्ड करने पर भी अदालत का निर्णय आ सकता है। यह सुनवाई मध्यप्रदेश राज्य के ओबीसी वर्ग के लिए विशेष महत्व रखती है, क्योंकि सीएम मोहन यादव ने हाल ही में इस विषय पर अपने बयान में कहा था कि राज्य में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

5 अगस्त को हुई थी पिछली सुनवाई

मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मामला एक लंबी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा रहा है। 2022 में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश दिया था, जिसके तहत ओबीसी आरक्षण की सीमा 14 प्रतिशत तक सीमित कर दी गई थी। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जहां कोर्ट ने 5 अगस्त को सुनवाई की गई। इसके बाद इस मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त (आज) तय की थी।। इस बीच, ओबीसी महासभा के प्रतिनिधियों ने अदालत में यह पक्ष रखा कि परीक्षा हो चुकी है और भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन नियुक्तियां अभी तक नहीं दी गई हैं। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ में ओबीसी के लिए लागू राहतों को मध्यप्रदेश में भी लागू करने का अनुरोध किया गया था।

जानें क्या है छत्तीसगढ़ का फार्मूला

ओबीसी महासभा के वकील ने यह भी सुझाव दिया कि छत्तीसगढ़ में जो फार्मूला लागू किया गया है, उसे मध्यप्रदेश में भी लागू किया जाए। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने राज्य में ओबीसी आरक्षण को 27 प्रतिशत तक बढ़ाया था, जिससे ओबीसी समुदाय को एक बड़ी राहत मिली थी। इस फार्मूले को मध्यप्रदेश में भी लागू करने का समर्थन किया गया है, ताकि ओबीसी समुदाय के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए जा सकें।

27 प्रतिशत आरक्षण पर सीएम मोहन यादव

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पिछले दिनों यह बयान दिया था कि राज्य में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। उनके इस बयान से ओबीसी समुदाय में एक नई उम्मीद जगी है, क्योंकि लंबे समय से यह मुद्दा अदालत में लंबित था। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया था कि इस फैसले से राज्य में ओबीसी वर्ग को न्याय मिलेगा।

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