जिले में अवैध संशोधित पटाखे (कार्बाइड गन) पर प्रतिबंध

आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर होगी कार्रवाई

सिटी बीट न्यूज नेटवर्क बरेली (रायसेन)।

नागरिकों की सुरक्षा, शांति एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अरूण कुमार विश्वकर्मा के निर्देशानुसार रायसेन जिले में प्रतिबंधात्मक पटाखा, आतिशबाजी लोहा स्टील अथवा पीवीसी पाईपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्याधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे (कार्बाइड गन) के निर्माण, भण्डारण, बिक्री, खरीदी और प्रदर्शन अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी मनोज उपाध्याय द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश के सख्त अनुपालन के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालिक दण्डाधिकारी, पुलिस अधिकारी सहित संबंधित विभागों द्वारा निगरानी की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील है तथा इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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