सिटी बीट न्यूज नेटवर्क बरेली

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी मनोज उपाध्याय द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता अंकित वर्मा आ0 राजेन्द्र वर्मा निवासी वार्ड नंबर 07 वर्मा परिसर दालमिल कालोनी बरेली के फर्म गुरूकृपा पैलेस (होटल जीके पैलेस) पिपरिया पचमढ़ी रोड बरेली जिला रायसेन को बिना पंजीयन खाद्य व्यवसाय करने तथा खाद्य पदार्थ पनीर (लूज) का विक्रय करने पर 20 हजार रू का अर्थदण्ड लगाया गया है। साथ ही 15 दिवस में उक्त राशि निर्धारित शासकीय मद में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती कल्पना आरसिया द्वारा 04 मार्च 2024 को गुरूकृपा पैलेस (होटल जीके पैलेस) पिपरिया पचमढ़ी रोड बरेली का निरीक्षण कर बिना पंजीयन खाद्य व्यवसाय करने तथा खाद्य पदार्थ पनीर (लूज) विक्रय किए जा रहे खाद्य पदार्थो गुणवत्ता में मानक स्तर की आशंका होने पर इन दोनों का विधिअनुसार नमूना लिया जाकर जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया। जांच में पनीर लूज का नमूना अमानक स्तर का पाए जाने पर अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं न्याय निर्णायक अधिकारी मनोज उपाध्याय द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता फर्म गुरूकृपा पैलेस (होटल जीके पैलेस) पर 20 हजार रू का जुर्माना लगाते हुए राशि शासकीय मद में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं।










