भाजपा नेता ने दिखाई दबंगई, सरकारी जमीन पर किया कब्जा, खड़ी कर दी बाउंड्री वाल

GWALIOR. मध्यप्रदेश में भाजपा नेताओं के आए दिन दबंगई और अजीबोगरीब कारनामों के किस्से सामने आते रहते हैं। कहीं पूर्व विधायक टोल मैनेजर को थप्पड़ मारते हुए वीडियो में कैप्चर होता है तो कहीं सरकारी जमीन पर कब्जा करने का। इसी कड़ी में ग्वालियर शहर से ही एक ऐसा मामला सामने आया है। यहां भाजपा के एक महामंत्री ने अपने पद के नशे और दबंगई के बल पर सरकारी जमीन पर ही कब्जा कर लिया है।

यह है मामला

ग्वालियर का यह मामला शहर के कदम साहब की गोठ जनकगंज स्थित हनुमान मंदिर की जमीन से जुड़ा है। हनुमान मंदिर की सरकारी जमीन पर भाजपा के महामंत्री विनय जैन ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कब्जा कर लिया है। इसके लिए उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं का सहारा लिया। भाजपा कार्यकर्ताओं संग महामंत्री विनय जैन 26 जून को हनुमान मंदिर पहुंचे और जबरदस्ती वहां बाउंड्री वाल खड़ी करवाने लगे।

स्थानीय लोगों ने जब इसका विरोध किया तो उन्हें भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने डराया-धमकाया। इतना ही नहीं, जब स्थानीय लोगों ने पुलिस को बुलाया तो उन्हें भी आरोपी पक्ष के वकीलों ने कोर्ट के कागजात दिखाकर बरगला दिया। पुलिस को वकीलों ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद ही बाउंड्री वाल खड़ी की जा रही है। जबकि हाईकोर्ट 20 फरवरी 2025 को अपने फैसले में इस मंदिर की जमीन को सरकारी जमीन बता चुकी है। 
भाजपा नेता ने बाउंड्री वाल पर अपनी चाची रजनी जैन और छोटे भाई आशीष जैन का नाम लिखवा दिया है। वहीं, इस जमीन को लेकर जब कोर्ट में मामला चल रहा था, तब उसके चाचा रूपचंद जैन को जमीन का खरीददार बताया गया था।

हाईकोर्ट ने दिया था ये आदेश

हाईकोर्ट ने जनकगंज स्थित हनुमान मंदिर की विवादित जमीन पर फैसला सुनाते हुए न तो पुजारी को मालिक माना और न ही खरीददार को। दोनों ही पक्ष अपने मालिकाना हक को साबित नहीं कर पाए। इसके बाद कोर्ट ने इस जमीन को माफी औकाफ विभाग की संपत्ति माना।

दरअसल, जनकगंज में हनुमानजी का मंदिर है, जिसके पास 5000 स्क्वायर फीट से अधिक जमीन थी। रूपचंद जैन ने इसे खरीद लिया, लेकिन बिक्री के बाद मालिकाना हक को लेकर विवाद खड़ा हो गया।

यह मामला जिला कोर्ट पहुंचा और फिर पुजारी ने 2003 में अपील दायर की। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान यह तर्क रखा गया कि मंदिर की देखरेख माफी ऑकाफ विभाग करता है। मंदिर के पुजारी को इस जमीन बेचने का अधिकार है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए कहा कि यह जमीन माफी औकाफ की है। mp news

thesootr links

सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃🤝💬👩‍👦👨‍👩‍👧‍👧👩

  • Related Posts

    मध्यप्रदेश में ‘ग्रोथ हब’ पहल की शुरुआत इंदौर और भोपाल आर्थिक क्षेत्रों के लिए बनेगा समग्र मास्टर प्लान,अर्थव्यवस्था होगी सशक्त

    सिटी बीट न्यूज नेटवर्क बरेली (रायसेन)। मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश की आर्थिक प्रगति को नई दिशा देने के उद्देश्य से गुरुवार को मंत्रालय में बैठक हुई।…

    Read more

    जिले में अवैध संशोधित पटाखे (कार्बाइड गन) पर प्रतिबंध

    आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर होगी कार्रवाई सिटी बीट न्यूज नेटवर्क बरेली (रायसेन)। नागरिकों की सुरक्षा, शांति एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी…

    Read more

    You cannot copy content of this page