MP में गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का ऐलान, जानें कैसे उठा सकते हैं लाभ

MP NEWS: मध्य प्रदेश सरकार ने प्रसूति सहायता योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान आर्थिक मदद देना है। इससे महिलाओं को पोषण संबंधी आहार, चिकित्सकीय देखभाल और प्रसव के बाद टीकाकरण की सुविधा मिल सकेगी, जिससे वे और उनका बच्चा स्वस्थ रह सकें।

सहायता की राशि

इस योजना के तहत महिलाओं को दो किस्तों में आर्थिक सहायता दी जाती है:

पहली किस्त (4,000 रुपए): यह राशि बच्चे के जन्म के तीन महीने पहले एएनएम जांच और जरूरी टीकाकरण करवाने के बाद दी जाती है।

दूसरी किस्त (12,000 रुपए): यह राशि बच्चे के जन्म के बाद शासकीय चिकित्सालय द्वारा निर्धारित टीकाकरण करवाने पर दी जाती है।

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योजना के लाभ के लिए मानदंड

इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को कुछ मानदंडों को पूरा करना होगा:

  • गर्भवती महिला की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • महिला का बैंक खाता और आधार कार्ड लिंक होना चाहिए।
  • महिला का प्रसव शासकीय अस्पताल में होना चाहिए।
  • महिला श्रमिक वर्ग से संबंधित हो और उसका पति असंगठित श्रमिक के रूप में रजिस्टर्ड हो।

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आवश्यक दस्तावेज

इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को कुछ दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:

  • पहचान प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • प्रेगनेंसी प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • आधार कार्ड
  • लेबर रजिस्ट्रेशन कार्ड
  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र 

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आवेदन कैसे करें?

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें।
  • आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें और सभी आवश्यक जानकारी भरें।
  • फॉर्म को लोक स्वास्थ्य केंद्र या परिवार कल्याण विभाग में जमा करें।

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