कोरबा में शिक्षक की धमकी, 2 लाख नहीं दिए तो दूर हो जाएगा ट्रांसफर, घूस लेते ACB ने दबोचा

छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है, इसके बाद भी मामले कम नहीं हो रहे हैं। इसी कड़ी में एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) ने कोरबा जिले में एक शिक्षक को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है।

आरोपी शिक्षक ने किसी व्यक्ति के रिश्तेदार का ट्रांसफर कराने के बदले में 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। आरोपी ने यह भी धमकी दी थी कि यदि यह राशि नहीं दी तो उसकी पत्नी का ट्रांसफर दूर के स्कूल में हो जाएगा। 

पास के स्कूल में ट्रांसफर कराने मांगी घूस 

कोरबा जिले के प्राथमिक शाला केसला के प्रधान पाठक रामायण पटेल ने एसीबी में 9 जुलाई 2025 को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोपी शिक्षक विनोद कुमार सांडे, जो कि माध्यमिक शाला बेला में कार्यरत थे। 

उसने रामायण पटेल की पत्नी का ट्रांसफर पास के स्कूल ओमपुर में कराने के बदले 2 लाख रुपए मांगे थे। 2 लाख रुपए नहीं दिए तो उनकी पत्नी का तबादला दूर-दराज के स्कूल में हो सकता है।

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रिश्वत मांगने पर कहां करें शिकायत? 

छत्तीसगढ़ में यदि आप भ्रष्टाचार होते देखते हैं, या फिर कोई आपसे रिश्वत की मांग करता है। इस स्थिति में आप अपना फोन उठाइये और दिए गए टोल फ्री नंबर या फिर विभाग के पोर्टल पर भी ई-शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 

इन विभागों में करें शिकायत: आप राज्य के लोकायुक्त, राज्य सतर्कता विभाग (Vigilance Department) या एंटी करप्शन ब्यूरो में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें: अब सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल भी उपलब्ध कराए हैं। इनके माध्यम से आप घर बैठे ही भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। 

टोल-फ्री नंबर से शिकायत करें: राज्य में टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इन नंबरों पर कॉल करके आप सीधे भ्रष्टाचार की शिकायत कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के एसीबी टोल फ्री नंबर 0771-2285002, 1064 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

एसीबी ने की शिकायत की जांच 

रामायण पटेल ने आरोपी शिक्षक को रिश्वत नहीं देने का निर्णय लिया। इसके बदले आरोपी को रिश्वत लेते हुए पकड़वाने की योजना बनाई। एसीबी ने शिकायत की जांच की। साथ ही ट्रैप की योजना बनाई। परिणामस्वरूप, 17 जुलाई को आरोपी विनोद कुमार सांडे को कोरबा स्थित निहारिका में 2 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा गया।

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एसीबी आरोपी से कर रही पूछताछ 

रिश्वत की रकम जब्त करने के बाद एसीबी ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को जल्द ही न्यायालय में पेश किया जाएगा। एसीबी आरोपी से अभी इस मामले में और पूछताछ कर रही है।

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