रायसेन, 07 जून 2025
सावित्रीबाई फुले स्वसहायता समूह योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग की बेरोजगार महिलाओं को आर्थिक रूप से सम्पन्न करने और उन्हें विभिन्न रोजगार मूलक व्यवसायों में स्थापित किया जाना है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में सावित्रीबाई फुले स्वसहायता समूह योजना के तहत जिले को 10 समूहों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिले की अनुसूचित जाति वर्ग की सफाई कामगार, विधवा एवं विकलांग महिलाओं के स्व-सहायता समूह गठित कर लघु कुटीर उद्योग, पशुपालन, हस्तशिल्प आदि व्यवसायों में बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध जाएगा, जिससे कि अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें।
योजना के तहत प्रति समूह को पांच लाख रू का बैंक ऋण एवं प्रति समूह 50 हजार रू का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।
सावित्रीबाई फुले स्वसहायता समूह योजना का लाभ लेने के लिए महिला समूह जिले का मूल निवासी तथा अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य होना चाहिए। महिला समूह की उम्र 18 से 55 वर्ष के मध्य हो और महिला समूह पूर्व में किसी बैंक या शासकीय संस्था से डिफाल्टर ना हो। महिला समूह योजना का लाभ केवल एक बार ले सकता है। समूह सदस्यों की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 55 हजार एवं ग्रामीण क्षेत्र में 40 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए।
महिला समूह 05 से 10 महिलाओं का एक समूह बनाया जा सकता है। योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालयीन समय में जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित कलेक्ट्रेट कार्यालय कमरा नम्बर 56 और मोबाईल नम्बर 9691413912 तथा 9425014334 पर सम्पर्क किया जा सकता है।