कुर्क होगी नेशनल हेराल्ड की जमीन बेचने वाले की संपत्ति

BHOPAL. नेशनल हेराल्ड की जमीन से संबंधित चर्चित घोटाले के आरोपी नरेंद्र कुमार मित्तल को भोपाल की जेएमएफसी कोर्ट ने फरार घोषित किया है। मित्तल एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) का पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर था। कोर्ट द्वारा पूर्व में इस मामले में दी गई जमानत को निरस्त कर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। इसके साथ ही मित्तल की संपत्ति को कुर्क करने और पुलिस को मामले की मासिक जानकारी देने के भी आदेश दिए गए हैं। 

पुलिस बंद करना चाहती थी केस

बहुचर्चित नेशनल हेराल्ड की जमीन की अवैधानिक खरीद_फरोख्त के मामले में भोपाल के एमपी नगर पुलिस थाने में साल 2008 में केस दर्ज हुआ था। इसमें पुलिस ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल के पावर ऑफ अटॉर्नी नरेन्द्र कुमार मित्तल सहित एक अन्य को आरोपी बनाया था। इस हाईप्रोफाइल मामले में पड़ताल के दो साल बाद यानी 2010 में पुलिस द्वारा कोर्ट में खात्मा रिपोर्ट पेश की गई थी। इसे शिकायतकर्ता मो.सईद ने कोर्ट में चुनौती दी थी। लंबी सुनवाई के बाद इसे कोर्ट ने दोबारा खोला था। 

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कोर्ट ने दिए कुर्की के आदेश

कोर्ट ने साल 2014 में पुलिस रिपोर्ट की धाराओं को बदलते हुए मित्तल को अमानत में खयानत का मामला मानते हुए आरोपी बनाया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए मित्तल और सहआरोपी ने कोर्ट से जमानत ले ली थी। हांलाकि बाद में कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए जमानत को निरस्त कर दिया था। जिसके बाद से मित्तल कोर्ट में नहीं पहुंच  रहा था। जेएमएफसी हर्षा परमार की कोर्ट ने नरेन्द्र मित्तल को फरार घोषित करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने आरोपी नरेन्द्र कुमार मित्तल के लंबे अरसे से गायब होने की स्थिति को देखते हुए उसकी संपत्ति को कुर्क करने के भी आदेश दिए हैं।   

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बेची थी नेशनल हेराल्ड की जमीन

नरेन्द्र कुमार मित्तल नेशनल हेराल्ड प्रकाशन की कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का करीबी था। उसे कंपनी द्वारा अपनी जमीन की पॉवर ऑफ अटॉर्नी दी गई थी। यह जमीन भोपाल विकास प्राधिकरण द्वारा हेराल्ड को आवंटित की गई थी। मित्तल ने पॉवर ऑफ अटॉर्नी का फायदा उठाकर अन्य लोगों के साथ मिलकर साजिश के तहत इस जमीन को अवैध रूप से बेंच दिया था। मामले की जानकारी लगने पर भोपाल विकास प्राधिकरण ने नेशनल हेराल्ड की दी गई अपनी जमीन का आवंटन निरस्त कर जमीन पर कब्जा वापस लेने कोर्ट में केस भी लगाया था। यह प्रकरण अब भी विचाराधीन है।  

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