रेप के आरोपी नारायण साईं से पत्नी ने मांगा तलाक, बोली- चरित्र अच्छा नहीं, कई महिलाओं से हैं संबंध

दुष्कर्म के आरोपी आसाराम के बेटे और दुष्कर्म केस में ही सूरत जेल में बंद की इंदौर के कुटुंब न्यायालय (फैमिली कोर्ट) में शुक्रवार को पेशी हुई। पत्नी जानकी ने उनके खिलाफ तलाक का केस लगाया हुआ है। इस केस में पहले भी कोर्ट भरण-पोषण देने का आदेश दे चुकी है लेकिन पत्नी का कहना है कि यह राशि नहीं मिली, हालांकि साईं 2013 से जेल में हैं।

सुरक्षा के बीच लेकर आई पुलिस और ले गई

कुटुंब न्यायालय ने पत्नी की याचिका पर इसमें बयान के लिए नारायण साईं को समन जारी कर बयान के लिए बुलाया था। पेशी के दौरान पुलिस की सुरक्षा में वह कोर्ट में पेश हुआ। यहां पर पत्नी और उसके बीच समझौते के प्रयास हुए। साईं ने पत्नी को साथ में रखने की मंजूरी दी लेकिन पत्नी ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद पत्नी के बयान दर्ज किए गए। साथ ही नारायण साईं के सामने बयान का क्रॉस हुआ। इसके बाद अब सुनवाई के लिए चार सितंबर तारीख तय की है।

नारायण साईं के कई महिलाओं से अवैध संबंध

पत्नी ने अदालत में बयान दिया कि नारायण साईं का चरित्र अच्छा नहीं है और उसके कई महिलाओं से अवैध संबंध हैं। जानकी ने आरोप लगाया कि साईं उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, जिसके कारण वह उसके साथ नहीं रहना चाहती। उसने अदालत से तलाक की मांग की है।

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नारायण साईं से जुड़ी इस खबर में शॉर्ट में समझें

  1. तलाक का केस: नारायण साईं के खिलाफ पत्नी जानकी ने तलाक का मामला दायर किया।

  2. भरण-पोषण राशि का विवाद: जानकी का आरोप है कि साईं ने भरण-पोषण राशि नहीं दी।

  3. साईं की जेल में मौजूदगी: नारायण साईं 2013 से सूरत जेल में बंद हैं।

  4. समझौते की कोशिश: दोनों के बीच समझौते का प्रयास किया गया, लेकिन जानकी ने इनकार किया।

  5. अगली सुनवाई: अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी, और केस रिओपन की मांग की गई है।

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साल 1995 में हुई थी शादी

नारायण और जानकी की शादी 1995 में हुई थी। भोपाल की रहने वाली जानकी ने तलाक का केस लगाया था। जानकी की अपील पर 2018 में नारायण को आदेश दिया था कि वह अपनी पत्नी को हर माह पचास हजार रुपए भरण-पोषण खर्च दें, लेकिन यह राशि नहीं दी गई। वहीं जानकी का कहना है कि यह राशि ब्याज सहित 55 लाख रुपए हो चुकी है। वहीं नारायण के वकील का कहना है कि केस रिओपन होना चाहिए, क्योंकि जब यह आदेश हुआ तो वह जेल में था और कभी हमारा पक्ष नहीं सुना गया।

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