Driving License : बिना RTO के चक्कर काटे, घर बैठे बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस; जानें कैसे

ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) आपके वाहन चलाने के अधिकार को प्रमाणित करता है और यह कई सरकारी कार्यों के लिए भी आवश्यक होता है। अगर आप एक वाहन चालक हैं और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो आपको इसे बनवाना बेहद जरूरी है। अब, इस प्रक्रिया को घर बैठे मोबाइल से किया जा सकता है। आइए जानते हैं कैसे…

लर्निंग लाइसेंस क्यों जरूरी

ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) प्राप्त करने से पहले आपको सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस (Learning License) बनवाना होता है। यह लाइसेंस आपको वाहन चलाने की अनुमति देता है और इसकी वैधता 6 महीने होती है। इसके बाद, आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस (Permanent Driving License) प्राप्त होता है।

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एप्लीकेशन फीस

  • लर्निंग लाइसेंस के आवेदन शुल्क – 790 रुपए
  • ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन शुल्क – 2350 रुपए

मोबाइल से लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया  

  • सबसे पहले, आपको परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर जाना होगा।
  •  वेबसाइट पर “Online Services” पर क्लिक करें। इसके बाद “Driving License Related Services” का ऑप्शन दिखाई देगा।
  •  यहां पर “Apply for Learner License” लिंक पर क्लिक करें।
  • एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी जानकारी सही-सही भरें। सभी जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे पहचान पत्र, पता प्रमाण पत्र, और जन्म प्रमाणपत्र स्कैन करके अपलोड करें।
  • ऑनलाइन मोड में आवेदन शुल्क का भुगतान करें और सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन जमा करें।

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ऑनलाइन टेस्ट

इसके बाद, आपको ट्रैफिक नियमों पर आधारित एक ऑनलाइन टेस्ट देना होगा जिसमें 10-15 सवाल होंगे। इस टेस्ट को पास करने के बाद आपको लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन 

लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के 30 दिन बाद और 6 महीने के अंदर आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।

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मध्यप्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया 

मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया अन्य राज्यों से थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन मुख्य चरण वही होते हैं। यहां आपको आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करना होता है कि आपके पास सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट उपलब्ध हों। इसके अतिरिक्त, मध्यप्रदेश में ऑनलाइन आवेदन करने के बाद रिजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) द्वारा आपकी आवेदन प्रक्रिया को पूरा किया जाता है।

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