इंडेन गैस एजेंसी बरेली में उज्ज्वला 3.0 के तहत 30 हितग्राहियों को मिले गैस कनेक्शन

रायसेन जिले के 89% घरों तक पहुंची एलपीजी,

13,500 से अधिक परिवारों को मिला उज्ज्वला का लाभ

सिटी बीट न्यूज नेटवर्क बरेली।

शनिवार दोपहर इंडेन गैस एजेंसी बरेली पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (चरण 3.0) के अंतर्गत गैस कनेक्शन वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 30 पात्र हितग्राहियों को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए। इस अवसर पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे और हितग्राहियों को एलपीजी के सुरक्षित उपयोग व आपातकालीन सेवाओं की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश क्षेत्र के महाप्रबंधक शिखरन डाबुआ, उपमहाप्रबंधक (विक्रय) संदीप चावला, विक्रय प्रबंधक दिग्विजय सिंह, एएसओ शिवानी बचाले, जितेंद्र जैन, अंकित जैन सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। अतिथियों का स्वागत एजेंसी संचालक योगेंद्र पटेल ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुई।

13,500 कनेक्शन—निरंतर आगे बढ़ रहा अभियान

एजेंसी संचालक योगेंद्र पटेल ने बताया कि अब तक बरेली क्षेत्र में 13,500 से अधिक उज्ज्वला कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं और यह अभियान निरंतर जारी है। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला ने ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों की रसोई को धुएं से मुक्त कर जीवन को आसान बनाया है।

सुरक्षा, सेवा और त्वरित समाधान पर जोर

महाप्रबंधक शिखरन डाबुआ ने एलपीजी के सुरक्षित उपयोग की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि गैस रिसाव या किसी भी समस्या की स्थिति में हेल्पलाइन 1906 पर 24 घंटे संपर्क किया जा सकता है। शिकायत मिलने पर दो घंटे के भीतर समाधान का प्रयास किया जाता है। उन्होंने बताया कि रायसेन जिले के 89% घरों तक एलपीजी पहुंच चुकी है, जबकि मध्य प्रदेश में 93% से अधिक परिवार गैस कनेक्शन का उपयोग कर रहे हैं।

उज्ज्वला का विस्तार—25 लाख नए परिवार जुड़ेंगे

डाबुआ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2016 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। पहले चरण में 8 करोड़, दूसरे चरण में 1 करोड़ कनेक्शन दिए गए। अब उज्ज्वला 3.0 के तहत 25 लाख नए हितग्राहियों को जोड़ने का लक्ष्य है। योजना के अंतर्गत बिना जमा राशि एलपीजी कनेक्शन, मुफ्त स्टोव और मुफ्त पहली रिफिल दी जाती है।

बीमा सुरक्षा का लाभ भी

एलपीजी उपभोक्ताओं को सार्वजनिक दायित्व बीमा (Public Liability Policy) के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान की जाती है। दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु पर 6 लाख रुपये प्रति व्यक्ति, चिकित्सा व्यय हेतु प्रति घटना 30 लाख रुपये (अधिकतम 2 लाख रुपये प्रति व्यक्ति), तत्काल राहत 25 हजार रुपये, तथा पंजीकृत परिसर में 2 लाख रुपये तक संपत्ति क्षति का कवर शामिल है। लाभ के लिए उपभोक्ता को अपने वितरक को लिखित सूचना देना होती है।

सुरक्षित उपयोग की प्रमुख बातें

अधिकारियों ने बताया कि सिलेंडर हमेशा सीधा रखें, चूल्हा समतल स्थान पर रखें, पहले माचिस जलाकर फिर गैस ऑन करें, रसोई में ज्वलनशील वस्तुएं न रखें, सोते समय व बाहर जाते समय रेगुलेटर बंद करें और हर 5 वर्ष में सुरक्षा होज बदलें। गैस की गंध आने पर बिजली के स्विच न चलाएं, खिड़की-दरवाजे खोलें और तुरंत 1906 पर सूचना दें।

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