पुलिस प्रशिक्षण केंद्र PTS आने वाले TI और SI का दो साल तक नहीं होगा ट्रांसफर

मध्यप्रदेश के पुलिस विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों (Police Training Centers – PTS) में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकारियों के ट्रांसफर और नव आरक्षकों की भर्ती के संबंध में नए नियम लागू किए गए हैं।

राज्य के विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में 4 हजार 4 सौ 44 नव आरक्षकों को भेजा जाएगा और टीआई (TI) और एसआई (SI) को अब प्रशिक्षण केंद्रों में कम से कम दो साल तक रहकर प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

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अब दो साल तक नहीं होगा ट्रांसफर

बता दें कि, प्रदेश के पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों में यह निर्णय लिया गया है कि, अब टीआई और एसआई को प्रशिक्षण केंद्र में कम से कम दो साल तक रहना होगा। इस बदलाव के तहत, इन अधिकारियों को किसी अन्य जिले या इकाई में ट्रांसफर होने के लिए दो साल का इंतजार करना पड़ेगा। 

एडीजी (ADG) प्रशिक्षण, राजाबाबू सिंह ने स्पेशल डीजी प्रशासन को पत्र भेजकर इस निर्णय की जानकारी दी है। यह कदम पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षकों की कमी और नव आरक्षकों की अधिकता को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

नव आरक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण

मध्यप्रदेश पुलिस विभाग ने हाल ही में राज्य के विभिन्न जिलों में 4 हजार 4 सौ 44 नव आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। ये नव आरक्षक राज्य के आठ प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों में भेजे जाएंगे।

इनमें पीटीएस रीवा, उमरिया, पचमढ़ी, इंदौर, उज्जैन, भौरी, सागर और तिघरा ग्वालियर शामिल हैं। इन सभी केंद्रों में प्रशिक्षकों की संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि नव आरक्षकों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

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पुलिस प्रशिक्षण नीति में बदलाव

पुलिस प्रशिक्षण की नीति में सुधार के लिए काम किया जा रहा है। एडीजी राजाबाबू सिंह ने बताया कि इस समय एक नई पुलिस प्रशिक्षण नीति तैयार की जा रही है, जिसमें प्रशिक्षकों के चयन, प्रशिक्षण अवधि और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया जाएगा।

प्रशिक्षण के लिए जरूरी बदलाव

राजाबाबू सिंह ने स्पष्ट किया कि नए नव आरक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए आवश्यक बदलाव किए गए हैं। नव आरक्षकों की संख्या और प्रशिक्षकों की कमी को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि टीआई और एसआई को पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों में कम से कम दो साल तक रहना होगा। इस निर्णय से न केवल प्रशिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा, बल्कि नव आरक्षकों को भी बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा। जॉब्स न्यूज | JOBS 2025 | MP Government Jobs 2025

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