जवाहर नवोदय विद्यालय पार्श्व प्रवेश परीक्षा – 2026 के आवेदन ऑनलाईन आमंत्रित

ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 23 सितंबर

सिटी बीट न्यूज नेटवर्क ( भोपाल )
जवाहर नवोदय विद्यालय पार्श्व प्रवेश परीक्षा – 2026 के कक्षा नवमीं एवं ग्यारहवीं में प्रवेश के लिए आवेदन ऑनलाईन उपलब्ध हैं। कक्षा नवमी में प्रवेश के लिए वे ही छात्र-छात्राएं आवेदन के पात्र हैं जो शासकीय- अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय में सत्र 2025-26 में कक्षा आठवीं में अध्ययनरत है तथा जिनका जन्म 01 मई 2011 से 31 जुलाई 2013 के मध्य हुआ हो। इसी प्रकार कक्षा ग्यारहवीं में प्रवेश के लिए वे ही छात्र-छात्राऐं आवेदन के पात्र हैं जो शासकीय-अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय में सत्र 2025-26 कक्षा दसवीं कक्षा में अध्ययनरत् है तथा जिनका जन्म 01 जून 2009 से 31 जुलाई 2011 के मध्य हुआ हो। विद्यालय में छात्र-छात्राओं को शिक्षा आवास भोजन यूनिफार्म पाठ्य-पुस्तकें एवं दैनिक उपयोग की वस्तुएँ नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त नवीन शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत छात्र-छात्राओं को कम्प्यूटर, इंटरनेट, स्मार्ट क्लास की सभी सुविधाएँ उपलब्ध है।
      चयन परीक्षा 07 फरवरी 2026 को आयोजित की जायेगी। चयन परीक्षा के आवेदन केवल ऑनलाईन भरे जाएँगे कक्षा नवमी के लिए वेवसाईट https://cbseitms.nic.in/2025/nvsix 9/ तथा कक्षा ग्यारहवी हेतु https://cbseitms.nic.in/2025/nvsxi_11 से आवेदन फार्म भरे जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय, रातीबड़, जिला भोपाल के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता हैं। आवेदन ऑनलाईन भरने की अंतिम तिथि 23 सितम्बर 2025 है। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नम्बर – 0755-2896325, 9584359571 पर संपर्क किया जा सकता है।
  • Related Posts

    कार्बाइड गन एवं सुतली बम से घायलों का शासन – प्रशासन ने अस्पताल में जाना हाल

    सिटी बीट न्यूज नेटवर्क (भोपाल)। शुक्रवार को मध्यप्रदेश शासन तथा जिला प्रशासन के निर्देशों के पालन में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व(एमपी नगर), तहसीलदार एवम नायब तहसीलदार(एमपी नगर), सीएसपी श्री कश्यप के…

    Read more

    जिले में अवैध संशोधित पटाखे (कार्बाइड गन) पर प्रतिबंध

    आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर होगी कार्रवाई सिटी बीट न्यूज नेटवर्क बरेली (रायसेन)। नागरिकों की सुरक्षा, शांति एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी…

    Read more

    You cannot copy content of this page