बिना पंजीयन खाद्य व्यवसाय का संचालन करने पर लगाया गया 10 हजार रू जुर्माना

सिटी बीट न्यूज नेटवर्क बरेली ( रायसेन )।
न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी मनोज कुमार उपाध्याय द्वारा सिलवानी तहसील के बम्होरी में बस स्टैंड स्थित प्रभु बीकानेर मिष्ठान भण्डार के प्रोपराईटर दशरथ सिंह राजपुरोहित को बिना पंजीयन खाद्य व्यवसाय का संचालन करने पर 10 हजार रू की शास्ति से दण्डित किया गया है। उल्लेखनीय है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती कल्पना आरसिया द्वारा 20 फरवरी 2024 को प्रभु बीकानेर मिष्ठान भण्डार की जांच की गई थी। इस दौरान खाद्य व्यवसाय लायसेंस मांगे जाने पर फर्म के संचालन जो लायसेंस प्रस्तुत किया गया, वह दिसम्बर 2023 तक ही वैद्य था। निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थो के नमूने लेकर जांच हेतु भोपाल प्रयोगशाला भी भेजे गए, जो कि जांच में मानक पाए गए। जिस कारण बिना खाद्य पंजीयन के प्रतिष्ठान संचालित किए जाने संबंधी प्रकरण अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रोपराईटर पर 10 हजार रू का जुर्माना लगाते हुए 15 दिवस में जुर्माना राशि निर्धारित मद में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं
  • Related Posts

    मृत्युभोज के स्थान पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर समाज को दिया कुरीति उन्मूलन का संदेश, गुरारिया में रिया धाकड़ को दी गई भावपूर्ण श्रद्धांजलि

    सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शोकाकुल परिवार के प्रति व्यक्त की संवेदनाएँ   रणधीर सिंह धाकड़ सिटी बीट न्यूज भौड़िया। सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन और समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा में…

    Read more

    खरगोन में विशाल देवी जागरण का आयोजन, भजनों पर झूमे श्रद्धालु

    जय अंबे देवी जागरण ग्रुप रायपुर की प्रस्तुतियों ने बांधा समां, मां भगवती के जयकारों से गूंजा गांधी चबूतरा सिटी बीट न्यूज नेटवर्क बरेली ( खरगोन ) खरगोन। हिंदू उत्सव…

    Read more

    You cannot copy content of this page