अमानक खाद्य सामग्री विक्रय करने पर 25 हजार रू जुर्माना

सिटी बीट न्यूज नेटवर्क बरेली रायसेन

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी मनोज उपाध्याय द्वारा निखिल बेकरी के प्रोपराईटर बरेली तहसील के ग्राम भौंडिया निवासी निखिल धाकड़ पर अमानक स्तर की खाद्य सामग्री विक्रय करने पर 25 हजार रू का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही 15 दिवस में जुर्माना राशि निर्धारित शासकीय मद में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती कल्पना आरसिया द्वारा 19 फरवरी 2024 को निखिल बेकरी पावर हाउस रोड तहसील बरेली का निरीक्षण किया गया। उक्त फर्म पर मावा से बनी मिठाई केक पनीर लूज आदि का संग्रहण एवं विक्रय किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म से मावा लूज एवं पनीर लूज का नमूना लेकर जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया। जांच में नमूना अमानक स्तर का पाए जाने पर 25 हजार रू का जुर्माना लगाते हुए 15 दिवस में राशि शासकीय मद में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं।

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